बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश एसएमडी दानिश की अदालत ने दो चरस तस्करों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 नवंबर 2020 को चेकिंग के दौरान कपकोट थाना पुलिस ने अंकित बिष्ट निवासी नींबूचौड़ (कोटद्वार) जिला पौड़ी और रमाकांत सेमवाल निवासी पदमपुर मोटाढांग (कोटद्वार) के कब्जे से करीब डेढ़-डेढ़ किलो चरस बरामद की थी।
विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कई गवाह प्रस्तुत किए। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले के परीक्षण के बाद आरोप सही पाए और सोमवार को फैसला सुना दोनों आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। फैसले के अनुसार दोनों आरोपी की जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।