फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bageshwar News: एनडीपीएस अधिनियम का आरोपी दोषमुक्त

Fri, 11 Aug 2023 11:56 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
विज्ञापन
विज्ञापन
बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के आरोपी को दोषमुक्त किया है। न्यायालय ने गवाहों के बयानों में भिन्नता होने पर आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।
विज्ञापन

अभियोजना पक्ष के अनुसार कपकोट पुलिस की टीम एसआई वंदना चौहान के नेतृत्व में छह अक्तूबर 2021 को खीरगंगा पुल से गुलेर वाली सड़क पर एक युवक को थैला लेकर आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में युवक के पास से चरस बरामद हुई।
पुलिस आरोपी को कपकोट थाने लाई। बरामद चरस की मात्रा .581 ग्राम निकली। पुलिस ने आरोपी बिशन सिंह (41) निवासी किरोली के खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने 21 अप्रैल 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष ने मामले में नौ गवाह पेश किए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता हरीश चंद्र जोशी, हरीश चंद्र आर्य और त्रिलोक चंद्र जोशी ने मामले की पैरवी की। पत्रावली के परिशीलन के बाद न्यायालय ने पाया कि मामले में स्वतंत्र गवाह नहीं है। मामले में परीक्षित गवाहों के बयानों में भिन्नता होने के कारण आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें