बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को 50,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को चार महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 20 अगस्त 2019 की रात करीब पौने नौ बजे शामा चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ युवक ऑल्टो कार (यूके 02टीए 1907) में लीती से चरस लेकर कपकोट की ओर लौट रहे हैं। पुलिस ने वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। रात साढ़े बारह बजे पुलिस ने लीती से आ रही कार को रोका। कार में तीन युवक सवार थे। पीछे की सीट पर बैठे युवक ने अपना नाम चंदन सिंह टाकुली (19) निवासी गोगिना बताया। युवक के पास रखे बैग से 354 ग्राम चरस बरामद हुई। युवक के खिलाफ कपकोट थाने में 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) चंचल सिंह पपोला ने न्यायालय में 11 गवाह पेश कराए। न्यायालय ने गवाहों के बयान, एफएसएल की रिपोर्ट और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर युवक को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई।