बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने दुकान में अवैध रूप से शराब पिलाने के आरोपी दुकानदार को दोषमुक्त किया है। छह जून 2024 को एसआई प्रह्लाद सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर भराड़ी बाजार से हरीश सिंह निवासी दुलम को दुकान में अवैध रूप से शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से 20 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ कपकोट थाने में 60 आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने 27 जून को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश कराए गए। न्यायालय ने पत्रावली का परिसीलन करते हुए आरोपी को उस पर लगे आरोपों से दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया। संवाद