बागेश्वर। सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने एनडीपीएस मामले में निचली अदालत से आरोपी को सुनाई गई सजा के फैसले को बरकरार रखा है। निचली अदालत ने मामले के आरोपी को छह महीने के सश्रम कारावास, 10,000 रुपये के अर्थदंड और अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई थी।
14 दिसंबर 2021 को वादी एसआई पंकज जोशी ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम के साथ गिरीश मेहरा, निवासी भरतपुर मंडलसेरा को वन विभाग नर्सरी, कांडा रोड से 4.24 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई थी। आरोपी की ओर से सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की गई। सत्र न्यायालय ने सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले को सही माना और सजा को बरकरार रखा।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने मामले की पैरवी की।