बागेश्वर। सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए दोषमुक्ति के आदेश की पुष्टि की और फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया।
कथानक के अनुसार वादी अर्जुन कुमार पुत्र रामलाल निवासी दुग बाजार ने 28 अगस्त 2022 को कोतवाली में चोरी की तहरीर दी थी। वादी ने बताया कि उसकी नई दुकान का उसी दिन शुभारंभ होना था लेकिन 27 अगस्त की रात को किसी ने ताला तोड़कर दुकान से 15-20 मोबाइल फोन चोरी कर लिए। पुलिस ने तहरीर पर धारा 380, 457 के तहत अज्ञात पर केस दर्ज किया और छानबीन शुरू कर दी। 29 अगस्त को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विक्की कुमार निवासी भतरौला को 13 मोबाइल फोन और एक थैली में मोबाइल के कई खाली डिब्बों के साथ गिरफ्तार किया।
विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने 16 मई 2023 को आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सत्र न्यायालय में अपील की। सत्र न्यायालय ने अवर न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए बरकरार रखा। संवाद