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बगैर अनुमति के दिल्ली से आने पर 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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बागेश्वर। पुलिस ने दिल्ली से बगैर अनुमति के बागेश्वर पहुंचे 5 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अब तक 56 लोग बगैर अनुमति बाहरी राज्यों से बागेश्वर पहुंच चुके हैं। इन सभी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के दिल्ली से बागेश्वर आने पर प्रकाश सिंह पुत्र नेत्र सिंह, निवासी बैशानी कपकोट, रघुवीर सिंह रावत पुत्र नर सिंह रावत निवासी रैखोली (बौड़ी), बालम राम पुत्र किशन राम, दीपक कुमार पुत्र गोविंद राम, दिनेश कोहली पुत्र खड़क राम निवासी चचई कन्यालीकोट (कपकोट) को मेडिकल परीक्षण कराने के बाद 14 दिन के लिए बागेश्वर के एक निजी होटल में संस्थागत क्वारंटीनकर दिया है। बताया है कि बिना अनुमति के बागेश्वर आने पर उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोतवाली बागेश्वर में आईपीसी की धारा 188/269 और 51 ख आपदा प्रबंधन अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है। बता दें कि बीती 12 मई के बाद जिले में बगैर अनुमति के विभिन्न वाहनों से 56 लोग आ चुके हैं। इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही संस्थागत क्वारंटीन किया गया है।
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