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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिली जमानत

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बागेश्वर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष सत्र न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया है।
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कोतवाली बागेश्वर में 31 मई के एक मामले में पुलिस ने कलुवा उर्फ सोनू निवासी चंदनपुर हसनपुर, लजला अमरोहा (यूपी) से बरामद किया। मामले में नौ अक्तूबर को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। जमानत प्रार्थनापत्र पर बुधवार को बहस हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक केएस कार्की, आरोपी की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश तिवाड़ी ने जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस की। विशेष सत्र न्यायाधीश एसएमडी दानिश ने जमानतपत्र स्वीकार करते हुए आरोपी को पचास-पचास हजार रुपये के दो जमानती और इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका पेश करने पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
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