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हत्या के अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज की

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अल्मोड़ा। अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने तहसील रानीखेत के ग्राम नौगांव कनोली निवासी हत्यारोपी नरेंद्र सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि ग्राम इनोली भिकियासैंण निवासी श्याम सुंदर की पत्नी कविता मनराल ने एक सितंबर को राजस्व क्षेत्र बगोड़ा तहसील भिकियासैण में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि आरोपी नरेंद्र ने थाना भतरौंजखान, तहसील मछोड़ के ग्राम पनुवाद्योखन निवासी जगदीश को जातिसूचक शब्द कहे। सह अभियुक्त नंदन सिंह मुख्य अभियुक्त नरेंद्र के साथ खच्चरों की देखभाल करता था।
एक सितंबर को नंदन नरेंद्र के साथ सुबह करीब छह बजे घर से निकला और नंदन ने गोविंद को फोन पर बताया कि जगदीश एक सितंबर को सेलापानी पुल के रास्ते जाएगा। इस सूचना पर जोगा सिंह, गोविंद सिंह, भावना देवी, नंदन सिंह कार से जगदीश की पत्नी गीता को तलाशने अल्मोड़ा गए। अभियुक्त जोगा और नरेंद्र ने जगदीश को सेलापानी पुल के पास स्थित पुरानी चक्की के कमरे में बंद कर दिया। कमरे के बाहर बैठकर मृतक जगदीश की निगरानी की गई।
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अभियुक्त नरेंद्र ने जगदीश के साथ मारपीट कर उसकी हत्या की। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अभियोजन पक्ष के गवाहों को डरा-धमकाकर अपने पक्ष में गवाही करा सकता है।
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