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अल्मोड़ा: न्यायालय ने बीमा कंपनी को घायल को 20 लाख रुपये से अधिक के भुगतान का दिया आदेश

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अल्मोड़ा। अपर जिला जज की अदालत ने बीमा कंपनी को घायल को 20 लाख 38 हजार 740 रुपये भुगतान का आदेश दिया है। पीड़ित केमू बस में सवार था। बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वह शत-प्रतिशत दिव्यांग हो गया।
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वर्ष 2018 में सल्ट निवासी दलीप सिंह केमू बस से सफर कर रहे थे। देघाट से रामनगर जा रही बस खोल्यों के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन असफल रहा और वह शत-प्रतिशत दिव्यांग हो गए। तब उन्होंने वाहन स्वामी शांति देवी मनराल निवासी रामनगर नैनीताल व द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से 50 लाख रुपये दुर्घटना प्रतिकर की मांग करते हुए याचिका न्यायालय में दायर की। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर शुक्रवार को निर्णय आया। अपर जिला जज अरविंद नाथ त्रिपाठी ने सभी पक्षों व गवाहों को सुनने के बाद बीमा कंपनी को घायल दलीप सिंह को 20 लाख 38 हजार 740 रुपये प्रतिकर अदा करने के आदेश जारी किए हैं।
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