अल्मोड़ा। मंडलीय अपर निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) रघुनाथ लाल आर्य ने कहा कि 11 जून और पूर्व में प्राथमिक स्तर के सहायक शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के अंतर जिला स्थानांतरण आदेश किए गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) ऐसे शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं करें। इस संबंध में उन्होंने कुमाऊं मंडल के जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रारंभिक शिक्षा) को आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि दांपत्य नीति, गंभीर बीमारी, तलाकशुदा, सेना, अर्ध सैनिक बल के आधार पर गत 11 जून और पूर्व में प्राथमिक स्तर के सहायक शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के अंतर जिला स्थानांतरण आदेश निर्गत किए गए थे। उन्होंने कहा कि निदेशालय स्तर से फोन पर निर्देश मिले हैं कि अग्रिम आदेशों तक ऐसे किसी भी सहायक शिक्षक और प्रधानाध्यापक को कार्यमुक्त नहीं किया जाए।