अल्मोड़ा। उत्तराखंड सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने अल्मोड़ा में भी धारा 144 लगा दी है। डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि दंड संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में धारा 144 लगा दी गई है। निर्देशों का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-188 की अधीन दंडनीय अपराध होगा। आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगा। उन्होंने बताया कि आदेशों का अनुपालन जनता को स्वयंस्फूर्त भावना से करना होगा ताकि कोरोना वायरस को हराया जा सके। उन्होंने लोगों को लॉकडाउन में सहयोग करने की अपील करते हुए बताया कि आवश्यक वस्तुओं और खाने-पीने की चीजों की कमी नहीं होने दी जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने उपजिलाधिकारियों, पूर्ति निरीक्षकों को समय-समय पर खाद्यान्न की दुकानों पर जाकर निरीक्षण करने, ओवररेटिंग पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि अति आवश्यक कार्यो के लिए किसी भी व्यक्ति के आवागमन करने के लिए कंट्रोल रूम में ट्रेवल डेस्क बनाई गई है जो ऐसे लोगों को अनुमति जारी करेगा।