सत्र न्यायालय ने पंचायत चुनाव के दौरान भनोली तहसील के डसीली गांव में मारपीट, अपहरण आदि के मामले में 10 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
पंचायत चुनाव के बाद 26 जून 2014 को डसीली गांव निवासी लक्ष्मण सिंह ने इसी गांव के आनंद सिंह, कुंदन सिंह, नंदन सिंह, भवान सिंह, दीवान सिंह, गुड्डू, रवींद्र, नवीन, रमेश, इरफान के खिलाफ पटवारी दन्या के यहां धारा 147, 307, 457, 504, 506 में मुकदमा पंजीकृत कराया था।
यह मामला सत्र न्यायाधीश रवींद्र मैठाणी के न्यायालय में चला। अभियुक्तगणों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चामू सिंह गस्याल और विभा पांडे ने पैरवी की। न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।