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पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज

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सोमेश्वर (अल्मोड़ा)। तहसील क्षेत्र के अर्जुनराठ गांव में चार दिन पहले 26 वर्षीय विवाहिता की संदिग्धावस्था में हुई मौत के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। मृतका के पिता ने उसके पति, सास, ससुर, देवर के खिलाफ 3/4 दहेज प्रतिषेध निवारण अधिनियम, धारा 498 (ए), 304 (बी) में सोमेश्वर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। सीओ आरएस टोलिया मामले की जांच कर रहे हैं।
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अर्जुनराठ गांव निवासी जगदीश सिंह की पत्नी सुनीता देवी (26) की 16 जनवरी की रात संदिग्धावस्था में जहर खाने से मौत हो गई थी। उसकी एक साल की पुत्री है। पति जगदीश सिंह मैदानी क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी करता है। सोमेश्वर निवासी मृतका के पिता गोविंद सिंह भैसोड़ा ने ससुरालियों पर दहेज के लिए पुत्री सुनीता की हत्या का आरोप लगाया है। तहरीर में बताया गया है कि 30 मई 2015 को जगदीश सिंह से सुनीता का विवाह हुआ था। विवाह के दौरान उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज के सामान के अलावा आभूषण-नगदी के रूप में पांच लाख रुपये दिए थे। इसके बाद भी ससुराली खुश नहीं थे। दहेज के लिए सुनीता को प्रताड़ित करते रहते थे। आरोप लगाया है कि कुछ दिन पूर्व सुनीता ने उन्हें बताया कि उसकी सास ने दो लाख रुपये की मांगे हैं। कहा कि देवर का नया व्यवसाय शुरू करना है। इस पर सुनीता ने कहा कि पिता अब और दहेज देने में सक्षम नहीं हैं। सुनीता तीन माह के गर्भ से भी थी। पिता ने आरोप लगाया है कि 16 जनवरी को ससुरालियों ने उनकी पुत्री सुनीता की हत्या कर दी। पिता की प्राथमिकी पर सोमेश्वर थाना पुलिस ने मृतका के पति जगदीश सिंह, ससुर रमेश सिंह बोरा के अलावा सास, देवर के खिलाफ 3/4 दहेज प्रतिषेध निवारण अधिनियम, धारा 498 (ए), 304 (बी) में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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मृतका के पिता ने पति, सास, ससुर, देवर पर आरोप लगाया
चार दिन पहले सोमेश्वर के अर्जुनराठ गांव में संदिग्धावस्था में हुई मौत का मामला
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