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Almora News: अवैध गांजा तस्करी के तीन आरोपियों को 10-10 साल की सजा

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अल्मोड़ा। 30 किलो 654 ग्राम गांजा तस्करी के तीन आरोपियों को विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को 50-50 हजार का जुर्माना भी देना होगा।
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28 दिसंबर 2020 को भतरौंजखान थाना पुलिस ने मोहान बैैरियर पर चेकिंग के दौरान बगैर नंबर की कार को पकड़ा। इस दौरान कार में सवार जैमल भिकियासैंण निवासी राकेश बिष्ट, धर्मेंद्र सिंह, शंभु दयाल पांडे निवासी ग्राम भिकियासैंण अल्मोड़ा वाहन से उतरकर भागने लगे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। शक होने पर पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें रखे तीन थैलों में 30 किलो 654 ग्राम गांजा बरामद हुआ। तब पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचनाधिकारी ने विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था जिस पर बृहस्पतिवार को फैसला आया।
विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। उन पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चंद्र नैल्वाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र जोशी ने मामले में पैरवी की।
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