फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Almora News: बीमा कंपनी को दिए 60,000 रुपये अदा करने के आदेश

Thu, 12 Oct 2023 11:51 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
विज्ञापन
विज्ञापन
अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पोखरखाली निवासी शिकायतकर्ता संजय चक्रवर्ती के मामले का निस्तारण किया। इसमें विपक्षी शाखा प्रबंधक एचडीएफसी एर्गो सामान्य बीमा लिमिटेड देहरादून को शिकायत कर्ता को प्रतिकर के रूप में 50,000 रुपये, मानसिक वेदना के रूप में 10,000 रुपये अदा करने और सर्विसिंग सेंटर प्रबंधक हरियाल सर्विस सेंटर हल्द्वानी को शिकायतकर्ता को 45 दिन के भीतर गाड़ी को दुरुस्त हालत में सौपने, 50,000 रुपये मय ब्याज के अदा करने के आदेश जारी किया।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता ने एक शिकायत आयोग में दाखिल की कि उसने एक कार क्रय की जिसका बीमा विपक्षी कंपनी से छह अक्तूबर 2020 को कराया, जो 22 फरवरी 2021 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सर्विसिंग सेंटर ने उसको ठीक करने के लिए 50,000 रुपये मांगे और 50,000 रुपये देने के बाद भी वाहन वापस नहीं दिया।
आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल और सदस्य विद्या बिष्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन कर सर्विस सेंटर को यह आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें