अल्मोड़ा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने अवैध शराब तस्करी के आरोपी मोहन सिंह निवासी नौगांव अल्मोड़ा को दोषमुक्त करार दिया है। आरोपी के अधिवक्ता दीवान बिष्ट ने बताया कि नौ सितंबर 2021 को दन्या के चलनीछीना में पुलिस ने भीम सिंह की दुकान और गोदाम में छापा मारकर 142 बोतल शराब बरामद की। पुलिस के मुताबिक मौके पर मौजूद मोहन सिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। इस पर शनिवार को फैसला आया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिसीलन करने के बाद आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। संवाद