अल्मोड़ा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने एनसीसी कैंप में नियम विरुद्ध जबरन घुसने के आरोपी नगर निवासी अकील मोहम्मद, कमला और अक्षिता को दोषमुक्त करार दिया है। आरोपियों के अधिवक्ता शेखर लखचौरा, दीवान सिंह बिष्ट, भूपेंद्र सिंह मियान, सुनील कुमार ने बताया कि वादी ने 27 अप्रैल 2018 को कोतवाली में तहरीर दी थी। उसके मुताबिक तीनों आरोपियों ने फर्जी अभिलेखों के जरिए कैंप में प्रवेश किया। नॉमिलन अनुक्रमांक के साथ छेड़छाड़ कर अक्षिता को वार्षिक शिविर में प्रतिभाग कराया गया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने साक्ष्यों का परिशीलन कर तीनों को दोषमुक्त किया। संवाद