अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी इजहार अंसारी, निवासी महाराज गंज, उत्तर प्रदेश को दोषमुक्त किया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता की मां ने 14 दिसंबर 2021 को पुलिस में तहरीर दी थी। उसने कहा कि उसकी बेटी की इंस्टाग्राम पर आरोपी से दोस्ती हुई। आरोपी ने उसका फोन नंबर मांगा और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। उसने खुद को पैरा कमांडो बताया। बाद में उसने बेटी से वीडियो और फोटो भेजने के लिए कहा और धमकी देते हुए उसने उसकी बेटी को रानीखेत मिलने बुलाया। मना करने पर उसने उसकी बेटी की वीडियो वायरल कर दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों-गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। संवाद