अल्मोड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने युवती की आपत्तिजनक कॉल रिकार्डिंग वायरल करने की धमकी देते हुए छेड़खानी के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।
आरोपी के अधिवक्ता दीप जोशी ने बताया कि युवती ने 30 मई 2022 को महिला थाना अल्मोड़ा में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। इसके मुताबिक आरोपी जगदीश चंद्र, निवासी सिरखे, अल्मोड़ा ने उसे दो जून 2021 को अज्ञान नंबर से फोन किया और मना करने के बाद भी उसका बार-बार फोन आने लगा। आरोपी उसके पास मौजूद युवती की फोटो और आपत्तिजनक कॉल रिकाॅर्डिंग वायरल करने की धमकी देते हुए पैसे मांगने लगा। मना करने पर उसने उसकी फोटो और कॉल रिकाॅर्डिंग फेसबुक पर वायरल भी कर दी। युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस पर बीते बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। संवाद