अल्मोड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने लापरवाही से तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले आरोपी प्रकाश सिंह निवासी बेतालघाट को दोषमुक्त करार दिया। आरोपी के अधिवक्ता दीप जोशी ने बताया कि पिथौरागढ़ निवासी दीवान सिंह ने 11 अप्रैल 2021 को अल्मोड़ा कोतवाली में तहरीर दी। उसके मुताबिक नौ अप्रैल 2021 को अल्मोड़ा बेस अस्पताल के पास तेज रफ्तार वाहन चलाकर आरोपी ने उसके बेटे गौरव सिंह की बाइक को टक्कर मार दी जिससे वह घायल हो गया। तब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था जिस पर सोमवार को फैसला आया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन कर आरोपी को दोषमुक्त किया है। संवाद