बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने चरस बरामदगी के आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
कथानक के अनुसार 17 सितंबर 2022 को पुलिस ने बैजनाथ थाना गेट पर मुखबिर की सूचना पर दो लोगों से चरस बरामद की। पुलिस के अनुुसार आरोपी भूपाल राम निवासी ऐठाण लीमा (कपकोट) के पास से 589 ग्राम चरस और राजेश राम उर्फ सोनू निवासी ऐठाण रतमटा के पास से 1.332 किलो चरस बरामद हुई। मामले में आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शनिवार को मामले में फैसला आया। न्यायालय ने मामले में एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का उचित अनुपालन न करने के कारण आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता हरीश चंद्र जोशी, दिग्विजय जनौटी, हरीश चंद्र ने पैरवी की। संवाद