अल्मोड़ा। लैंगिक अपराध के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अभियुक्त राम बहादुर शाही को धारा-363 में तीन साल की सजा, एक हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 साल का कठोर कारावास, दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेेंगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि पीड़िता की माता ने पुलिस को 21 मार्च 2022 को तहरीर दी। बताया कि 20 मार्च 2022 को उसकी नाबालिग पुत्री पानी लेने नौला गई थी। इसी दौरान अभियुक्त राम बहादुर शाही निवासी कमल बाजार नगर पालिका वार्ड पांच वीरपद थाना कमल बाजार, अंचल सेती जिला आछम नेपाल हाल निवासी क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर कर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वादी के दामाद ने जब अभियुक्त के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वह दरवाजा खोलकर मौके से भाग गया। मामले में मुकदमा होने के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। मामला विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से छह गवाह न्यायालय में पेश किए गए।
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चंद्र नैल्वाल, अभिलाषा तिवारी ने मामले में पैरवी कर दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए।
विशेष सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद, मौखिक और दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त राम बहादुर साही को सजा सुनाई।