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दहेज लेना, देना तथा मांगना तीनों ही अपराध: डा. चंद्र

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अल्मोड़ा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र रमड़ा में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इसमें प्राधिकरण के सचिव डॉ. शेष चंद्र ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार द्वारा वृद्धाश्रम स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें उनके रहने, देखरेख, खाने-पीने आदि का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। दहेज मांगना भी अपराध है। दहेज के लिए विज्ञापन देना भी कानूनन अपराध है। दहेज देने या लेने पर पांच साल तक की कैद की सजा हो सकती है। बीपीडीओ रुचि मेहता ने कानूनी अधिकारों के संबंध में जानकारी दी। प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सरल कानूनी ज्ञानमाला पुस्तकें बांटी गईं। इस दौरान सुनीता रानी, विनीता आर्या, लक्षिता बिष्ट, भावना आर्या आदि थे।
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