अल्मोड़ा। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की ओर से कसारदेवी में आयोजित खाद्य लाइसेंस, पंजीकरण शिविर में 18 खाद्य व्यवसायियों के लाइसेंस के लिए पंजीकरण कराया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि व्यवसायियों को खाद्य लाइसेंस लेना और पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि अब तक विभाग जिले में 2500 से अधिक लाइसेंस जारी कर चुका है। होटल, ढाबा, होम स्टे व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भोजन निर्माण में स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी व्यवसायियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
इधर, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन रयाल ने होटल व्यवसायियों, होम स्टे से जुड़े व्यवसायियों की समस्याएं रखीं। खाद्य सुरक्षा के लिए सभी व्यवसायियों ने पंजीकरण और नियमों के अनुपालन पर सहमति जताई। संवाद
कैसे कराएं पंजीकरण
1- दुकान या ढाबा का प्रॉपटीयर
2- राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित फोटो आईडी और पते का प्रमाणपत्र
3- रेंट एग्रीमेंट, बिजली के बिल की छायाप्रति
4- आधार कार्ड की फोटो कॉपी