व्यापारी के घर फायरिंग करने के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राजेश्वर शुक्ला की अदालत ने जान से मारने की नीयत से पिस्टल से फायरिंग कर दो लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपी रामा यादव और जय उर्फ विजय यादव की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज यादव और सहयोगी पंकज तिवारी के अनुसार संत रघुवर नगर, सिगरा निवासी व्यापारी पवन कुमार अग्रवाल ने नौ अक्तूबर 2020 को सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पवन के अनुसार, उनके आवास में फालसीलिंग का काम चल रहा था। इस बीच आठ अक्तूबर रात जब वह परिवार के साथ टीवी देख रहे थे, उसी समय बाइक से दो लोग उनके घर के बाहर आए और जान से मारने की नीयत से घर की तरफ लक्ष्य कर फायरिंग किए। फायरिंग की आवाज सुनकर वह और उनका पुत्र अंकित बाहर आए तो देखे कि काम करने वाले मिस्त्री के दाएं पैर में खून बह रहा है और दूसरे मिस्त्री की बायीं आंख के ऊपर खून बह रहा है।
--------------------------
छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में शोहदे धराए
सेवापुरी। कपसेठी बाजार स्थित एक इंटर कालेज के पास बृहस्पतिवार की सुबह स्कूल जा रही छात्रा के साथ शोहदों ने छेड़खानी की। इसके साथ ही मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखा कर छात्रा को बाइक पर जबरन बैठा कर साथ ले जाने का प्रयास भी किया। छात्रा द्वारा शोर मचाने पर आसपास के दुकानदारों की सक्रियता से शोहदे घिर गए। सूचना पहुंचे पीआरवी के पुलिसकर्मी शोहदों को पकड़ कर कपसेठी थाने ले गए। पंचायत के बाद दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया।