वाराणसी। लूट के मामले में विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) रश्मि नंदा की अदालत में लेढुवाई, मिर्जामुराद निवासी सेवापुरी मंडल के भाजपा अध्यक्ष यतीश तिवारी उर्फ गुड्डू और शाश्वत तिवारी उर्फ हैप्पी ने आत्मसमर्पण किया। अदालत ने 20-20 हजार रुपये की दो जमानतें और व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर दोनों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही, नियमित जमानत पर सुनवाई के के लिए एक नवंबर की तिथि नियत कर दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी।
प्रकरण के अनुसार, अमृत लाल ने कोर्ट के आदेश से मिर्जामुराद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि 25 अगस्त 2021 की सुबह वादी लालपुर चट्टी स्थित एक पेड़ के पास खड़ा था। उसी समय आरोपी पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर जातिसूचक शब्दों के साथ गाली देते हुए उसे लाठी-डंडे से मारने लगे। साथ ही, 1100 रुपये और मोबाइल छीन लिया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। घटना की जानकारी थाने पर दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो वादी ने न्यायालय की शरण ली। संवाद