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छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष की कैद

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विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने सोमवार को छेड़खानी के मामले में दोषी श्रीकांत यादव को तीन साल की कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार नोनहरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने थाने में तहरीर दी थी कि तीन जून 2015 की रात उसकी नाबालिग पुत्री डेरे पर किसी कार्य से गई थी। उसी समय आरोपी चौकी अंदर रखने के लिए बुलाया और अश्लील हरकत करने लगा। तब- तक वादी भी मौके पर पहुंच गया। इधर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। वादी की सूचना पर थाने में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और विवेचना उपरांत न्यायालय आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल आठ गवाहों को पेश किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया है।
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