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Varanasi: पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमले के मामले में आरोपी का प्रार्थना-पत्र खारिज,पढ़ें- क्या है पूरा मामला?

Tue, 07 Nov 2023 11:43 AM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

अदालत ने कहा कि आरोपी साक्ष्य और बयान की प्रमाणित प्रतिलिपि अग्रिम तारीख पर दाखिल कर सकता है। मामले की सुनवाई अब 16 नवंबर को होगी।
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पूर्व सांसद धनंजय सिंह। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले के 21 वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए अवनीश गौतम की कोर्ट ने आरोपी संदीप सिंह के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इसमें जौनपुर में वर्ष 2004 के जानलेवा हमले व एक अन्य की पत्रावली व उसके साक्षियों को तलब किए जाने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने कहा कि आरोपी साक्ष्य और बयान की प्रमाणित प्रतिलिपि अग्रिम तारीख पर दाखिल कर सकता है। मामले की सुनवाई अब 16 नवंबर को होगी।

अदालत ने कहा कि जिन गवाहों और पत्रावलियों को तलब किए जाने का अनुरोध किया गया है, वह बनारस में हुई इस घटना के दो वर्ष बाद की है। उसे इस मामले से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। इससे मामले के निस्तारण में विलंब होगा। बता दें कि वर्ष 2002 में धनंजय सिंह के काफिले पर नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा के सामने जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में मौजूदा सपा विधायक अभय सिंह और भाजपा एमएलसी विनीत सिंह सहित अन्य लोग आरोपी हैं।
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