वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-2) नितिन पांडे की अदालत ने छह बच्चों को बेचने लेकर जाने के मामले में आरोपी रहीफुल आलम को दोषी करार देते हुए 2 साल 1 महीने 12 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, 27 जनवरी 2018 को शाम चार बजे आरोपी रहीफुल आलम छह बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन पर कहीं ले जाने के उद्देश्य से बैठा था। अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों को पेश किया गया। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। ब्यूरो