वाराणसी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की को भरोसे में लेकर साथ ले जाने और शारीरिक शोषण के मामले में पीएसी रामनगर निवासी आरोपी संगम कुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वादी ने रामनगर थाने में तहरीर देकर बताया कि एक मार्च 2025 की रात 8.30 बजे नाबालिग पुत्री घर से लापता हो गई। इससे पहले 28 सितंबर 2024 को भी वह स्कूल ड्रेस में घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी थी, जिसकी सूचना भी रामनगर थाना प्रभारी को दी गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी संगम कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसकी निशानदेही पर चार दिन बाद पड़ाव क्षेत्र के एक बंद कमरे से पीड़िता को बरामद किया। वादी पक्ष ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आरोपी को घटना से पहले भी घर के आसपास देखे जाने की बात कही थी। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। ब्यूरो