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Varanasi News: लोक अदालत में 23.71 करोड़ रुपये की वसूली, जिला अदालत के 8889 वादे भी निस्तारित

Sun, 10 Mar 2024 07:10 PM IST
अमन विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

Rashtriya Lok Adalat: एनआई एक्ट के 33 और बैंकों से जुड़े 9634 वादों से 14 करोड़ 32 लाख रुपये की वसूली का समझौता किया गया। प्रशासन और अन्य विभागों द्वारा दो करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक की धनराशि की वसूली के लिए समझौता हुआ।

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विस्तार
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सिविल कोर्ट परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया गया। जिला अदालत के 8889 वादों का निस्तारण किया गया। इनमें दीवानी के 99, परिवार अदालत से जुड़े 50, मोटर दुर्घटना के 23 वादों में पक्षकारों को एक करोड़ 69 लाख 45 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई। फौजदारी के 8454 मामलों में 18 लाख जुर्माना वसूला गया। 

एनआई एक्ट के 33 और बैंकों से जुड़े 9634 वादों से 14 करोड़ 32 लाख रुपये की वसूली का समझौता किया गया। प्रशासन और अन्य विभागों द्वारा दो करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक की धनराशि की वसूली के लिए समझौता हुआ। इस तरह से 58063 वादों का निस्तारण कर 23 करोड़ 71 लाख रुपये से अधिक धनराशि की वसूली की गई।

राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलित कर प्रभारी जिला जज अनिल कुमार और नोडल अधिकारी एडीजे राकेश पांडेय ने की। संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे विजय कुमार विश्वकर्मा ने किया। इस दौरान केंद्रीय कारागार, बाल संप्रेक्षण गृह और आफ्टर केयर होम की संवासिनियों ने आर्ट, क्राफ्ट और विभिन्न उत्पादों की बिक्री का स्टॉल लगाया।

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