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Varanasi: कबीरचौरा मठ मूलगादी के महंत विवेक दास पर एफआईआर के आदेश, विदेश भागने की आशंका

Thu, 13 Jul 2023 04:48 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

वाराणसी स्थित कबीरचौरा मठ मूलगादी के महंत विवेक दास के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश कुमार सिन्हा की अदालत ने चेतगंज थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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कबीर चौरा मूलगादी के महंत विवेक दास - फोटो : अमर उजाला
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वाराणसी स्थित कबीरचौरा मठ मूलगादी के महंत विवेक दास के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश कुमार सिन्हा की अदालत ने चेतगंज थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश बाबा प्रहलाद दास के प्रार्थनापत्र पर अदालत ने दिया है। बाबा प्रहलाद दास के अनुसार, सद्गुरु कबीर मंदिर सोसाइटी एक रजिस्टर्ड संस्था है। 23वें आचार्य ने वर्ष 1999 में अपने बाद के महंत विवेक दास को संस्था का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए तीन लाख रुपये बैंक बैलेंस दिया था।

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महंत विवेक दास ने जिला जज से इजाजत लिए बगैर अवैध तरीके से अलग-अलग स्थानों पर स्थित संस्था के मकानों को बेच दिया। सद्गुरु कबीर मंदिर सोसइटी व मठ की संपत्ति पर व्यक्तिगत ट्रस्ट सिद्धपीठ कबीरचौरा मठ मूलगादी ट्रस्ट का नाम दर्ज करा दिया।

अपराध से बचने के लिए महंत विवेक दास ने अध्यक्ष व ट्रस्टी के पद से इस्तीफा देकर प्रमोद दास को महंत बना दिया और अब वह विदेश भागने की फिराक में हैं। अदालत में चेतगंज थाने की पुलिस द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट के अनुसार विवेक दास द्वारा कहा गया कि हमें यह जानकारी नहीं थी कि सोसाइटी की संपत्ति बेचने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। वर्तमान में मेरे शिष्य प्रमोद दास कबीर मठ की देखभाल कर रहे हैं।

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सीजेएम की अदालत ने कहा कि बाबा प्रहलाद दास की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156-3 के तहत स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष चेतगंज को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित घटनाक्रम के संबंध में समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराना सुनिश्चित करें।
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