वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से नव सम्मिलित 215 गांवों के ग्रामीणों को जागरूक करेगा। शनिवार को दो वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वीडीए वीसी पूर्ण बोरा ने बताया कि गांव-गांव जाकर नागरिकों को अवैध प्लॉटिंग के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा। ताकि आने वाले समय में आमजन को किसी भी प्रकार की कानूनी और तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े। ग्रामीणों को भवन निर्माण से संबंधित नियम, मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया, नियोजन मानक और प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों की जानकारी सरल और सहज भाषा में दी जाएगी। प्लॉट क्रय करने से पहले जांच कर लें कि भूखंड का लैंडयूज आवासीय है या नहीं, भूखंड तक पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर है या नहीं। 3000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल की प्लॉटिंग की स्थिति में कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 15% भाग ग्रीन एरिया के लिए आरक्षित करना जरूरी है। ब्यूरो