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बिना अनुमति सड़क खोदने वालो पर दर्ज होगा मुकदमा

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वाराणसी। शहर में क्षतिग्रस्त सड़कों को तय सीमा के भीतर दुरुस्त करने के साथ ही कमिश्नर ने बिना अनुमति के सड़क को खोदने पर मुकदमा दर्ज कराने का का निर्देश दिया है। पिछले दिनों अधिकारियों के दौरे के बाद 38 जगहों पर सड़क खोदे जाने,सीवर ओवर फ्लो का फीडबैक मिलने के बाद कमिश्नर ने मंडलीय सभागार में बैठक कर समीक्षा की। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि 8 सितंबर को नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, विद्युत, जल निगम के अधिकारियों से निरीक्षण कराया गया,जिसमे पांडेयपुर ,आशापुर मार्ग सहित अन्य जगहों के निरीक्षण में लगभग 38 जगहों पर सड़क टूटी मिली।कमिश्नर ने बताया कि रथयात्रा क्रॉसिंग से भूलनपुर मार्ग पर गेल द्वारा गैस लाइन का कार्य 25 दिसंबर तक पूर्ण होगा और 1 सप्ताह में लेपन का कार्य किया जाएगा ।इसके अलावा महमूरगंज से सिगरा चौराहा तक 30 सितंबर तक गंगा प्रदूषण द्वारा काम पूरा करने का निर्देश दिया है और यहां 7 अक्टूबर तक लोक निर्माण विभाग द्वारा काम करा दिया जाएगा। कमच्छा तिराहे से गुरूबाग तिराहे तक गुरु नानक खालसा के पास स्टॉर्म वाटर चोक को जल निगम को 15 दिन में ठीक कराने की बात कही है। जबकि लहरतारा- बीएचयू मार्ग पर सीवर ओवरफ्लो को जिला पंचायत ठीक कर आएगा। कमिश्नर ने अलग-अलग जगहों पर लीकेज क्षतिग्रस्त सड़कों और कटिंग की मरम्मत कराने के लिए भी समय सीमा तय करते हुए जल्द से जल्द उसके कार्यवाही का भी निर्देश दिया उन्होंने कहा कि अगर मरम्मत के बाद दोबारा वही समस्या आई तो संबंधित विभाग के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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