निजी संपत्ति पर वाहन स्टैंड चलाने के लिए नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। बगैर अनुमति वाहन स्टैंड चलाने वालों पर नगर निगम ने कार्रवाई की तैयारी की है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि नगर निगम एक अप्रैल से सघन जांच शुरू करेगा। निगम की अनुमति के बिना संचालित होने वाले वाहन स्टैंड अवैध हैं।
प्राइवेट वाहन स्टैंड संचालित करने की अनुमति के लिए नगर निगम मुख्यालय में भूतल पर कक्ष संख्या-31 स्थित राजस्व विभाग में संपर्क करना होगा। यहां संबंधित ठेका लिपिक से संपर्क कर निर्धारित प्रारूप पर अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। निगम की ओर से भूमि, भवन की जांच कर अनुमति दी जाएगी। नगर आयुक्त ने दो अप्रैल को दोपहर 1:30 बजे नगर निगम सभागार में बैठक बुलाई है। इस दौरान प्राइवेट वाहन स्टैंड संचालक उपस्थित होकर अपनी बात रख सकते हैं।