वाराणसी। पड़ोसी की बेटी से छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मामले में आरोपी अभिषेक तिवारी को अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय सुनील कुमार की अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया। यह फैसला छह साल चली सुनवाई के बाद आया है। दोषी को सजा सुनाने के बिंदु पर सुनवाई 22 सितंबर को होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता के पिता ने अप्रैल 2020 में मिर्जामुराद थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि बेटी की शादी जौनपुर के एक गांव में हुई थी। शादी के बाद उसका पति उसे मुंबई लेकर चला गया था। आरोप है कि करधना निवासी अभिषेक तिवारी पीड़िता का पड़ोसी और रिश्तेदार है। उसने पीड़िता को मोबाइल पर अश्लील फोटो भेजने शुरू किए। पीड़िता के वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय सुनील कुमार की अदालत में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया गया। ब्यूरो