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Varanasi: बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म और हत्या के दोषी को उम्रकैद, सात साल पहले हुआ था जघन्य अपराध

Fri, 11 Aug 2023 10:34 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

वाराणसी की एक अदालत ने 10 साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर शव को झाड़ी में छिपाने के मामले में दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा और तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। 
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने बालिका (10) के अपहरण और दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर शव को झाड़ी में छिपाने के मामले में जैतपुरा क्षेत्र के शैलपुरी निवासी पप्पू गुप्ता को दोषी पाया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा और तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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प्रकरण के अनुसार, 26 नवंबर 2016 को जौनपुर जिले के केराकत थाने में शिवरामपुर खुर्द के चौकीदार ने सूचना दी कि वह घर से सड़क पर आया तो देखा कि भीम सिंह के खेत के सड़क की बाईं पटरी पर सरपत की झाड़ी में बालिका का शव पड़ा है। देखने से लग रहा था कि गला काटकर उसकी हत्या की गई है।

ब्लेड से गला काटकर व पेट पर वार कर मासूम की हत्या

उधर, वादिनी ने जैतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि 26 नवंबर 2016 को उसके घर एक व्यक्ति दोना लेने आया। इस पर ननद ने कहा कि अभी तैयार नहीं है। तब उसने 20 मिनट रुकने की बात कहते हुए तैयार कर दोना देने की बात कही। इसी बीच उसकी बेटी कूड़ा फेंकने निकली तो उसे 10 रुपये देकर पान लाने को कहा। साथ ही, उसके पीछे-पीछे वह व्यक्ति भी गया। इसके बाद उसकी लड़की गायब हो गई। कुछ लोगों ने लड़की को एक व्यक्ति के साथ जाते हुए देखने की बात कही।

वहीं, शिवरामपुर खुर्द के चौकीदार की सूचना के आधार पर शव के पोस्टमार्टम के दौरान उसके पिता ने उसकी पहचान की। मामला वाराणसी से जुड़ा होने के कारण तत्कालीन एसपी जौनपुर के अनुरोध पर तत्कालीन आईजी जोन ने विवेचना बनारस स्थानांतरित कर दी। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
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जांच में सामने आया कि अभियुक्त ने मासूम के अपहरण के बाद जौनपुर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। फिर, ब्लेड से गला काटकर व पेट पर वार कर मासूम की हत्या कर दी और उसके शव को छिपा दिया। अदालत ने उसे दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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