अपर सत्र न्यायाधीश (त्रयोदश) मनोज कुमार सिंह की अदालत ने आठ वर्षीय बच्चे के अपहरण के मामले में प्रयागराज के टकटईयां, करछना निवासी अभियुक्त मदन लाल पटेल को दोषी पाया है। अभियुक्त को अदालत ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय के अनुसार मोहनसराय, गंगापुर निवासी अशोक कुमार ने रोहनिया थाने में 8 सितंबर 2021 को तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उसके ढाबे पर टकटईयां, करछना निवासी मदन लाल पटेल करीब एक माह से काम करता था। मदन 8 सितंबर की सुबह उसके पुत्र यश का अपहरण कर भाग गया था।
कुछ घंटे बाद उसने फोन कर उसके पुत्र को छोड़ने के एवज में फिरौती की मांग की थी। तहरीर के आधार पर रोहनिया थाने की पुलिस ने मदन पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया था और उसके कब्जे से अपहृत बच्चे को बरामद किया था।