नौ साल की बेटी से दुष्कर्म मामले में आरोपी पिता को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर 51 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने इस धनराशि में 80 फीसदी पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय के अनुसार, लंका थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता की मां ने अपने पति पर 2016 में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसे चार पुत्र और एक पुत्री है। वह दूसरे के घरों में चौका-बर्तन करती है। महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी गैर मौजूदगी में पति नौ साल की बेटी के साथ गलत हरकत करता है। बेटी ने जब आपबीती बताई तो उसने विरोध किया। जिस पर आरोपी पति ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पति के डर से उसने बेटी को मायके भेज दिया।
वहीं, पीड़िता की मां की तहरीर पर पॉक्सो समेत अन्य आरोपों में केस दर्ज किया गया। लंका पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पीड़िता का मेडिकल कराया गया। साथ ही कोर्ट में कलमबंद बयान दर्ज हुआ। अदालत ने विचारण के बाद आरोपी को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई।