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Gyanvapi Masjid case: अखिलेश-ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग वाली याचिका पर 14 अप्रैल को होगी सुनवाई

Tue, 28 Mar 2023 06:13 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

रामेश्वर निवासी अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने निगरानी याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि ज्ञानवापी में कमीशन की कार्रवाई के दौरान मिले शिवलिंग के पास गंदगी और गलत तरीके से जुटकर नारेबाजी की गई थी।
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अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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ज्ञानवापी मामले में बयानबाजी पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग से संबंधित याचिका पर 14 अप्रैल को सुनवाई होगी। यह मामला जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश के न्यायालय में विचाराधीन है।

रामेश्वर निवासी अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने निगरानी याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि ज्ञानवापी में कमीशन की कार्रवाई के दौरान मिले शिवलिंग के पास गंदगी और गलत तरीके से जुटकर नारेबाजी की गई थी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व एआईएमआईएम के नेता के बयान से हिंदू समाज आहत हुआ था। इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के लिए एसीजेएम प्रथम/एमपी-एमएलए कोर्ट के प्रभारी उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट में आवेदन दिया गया था। इस मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब जिला जज की कोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल की गई है।

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