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Varanasi News: फर्जी शस्त्र लाइसेंस और सजा के खिलाफ अपील पर हुई सुनवाई

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विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट अवनीश गौतम की अदालत में सोमवार को माफिया मुख्तार अंसारी से संबंधित दो मामलों की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बांदा जेल से पेश किया गया।
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पहला मामला गाजीपुर जिले से फर्जी तरीके से असलहे का लाइसेंस लेने से संबंधित है। अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने प्रार्थना पत्र दिया है कि इस मामले में मुख्तार अंसारी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं का आरोप नहीं बनता है। सिर्फ आईपीसी के तहत आरोप बनता है, जिसका विचारण जिले की ही कोर्ट में हो सकता है। इस संबंध में अभियोजन की ओर से अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हुए ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी उदय राज शुक्ला व एडीजीसी क्रिमिनल विनय सिंह ने बहस की। कहा कि इस मामले में दो आरोपियों असलहा बाबू गौरी शंकर लाल और मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। गौरी शंकर लाल की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध मुकदमा समाप्त कर दिया गया। यह मुकदमा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रार्थना पत्र पर आदेश के लिए न्यायालय द्वारा अगली तिथि 14 फरवरी नियत की गई है।

रूंगटा मामले में अब 19 फरवरी को सुनवाई

दूसरा मामला भेलूपुर थाने से संबंधित कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर रूंगटा को धमकी देने से संबंधित है। विचारण न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को पांच वर्ष छह माह के कारावास से दंडित किया है। मुख्तार अंसारी ने विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दाखिल की है। इस मामले में सोमवार को विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब कर ली गई। सुनवाई के लिए अगली तिथि 19 फरवरी नियत की गई।
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