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UP: 'राहुल गांधी का भाषण नफरती, अदालत को सुनवाई का अधिकार', सांसद पर FIR दर्ज करने के मामले में हुई सुनवाई

Sat, 18 Mar 2023 05:04 AM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी

सार

अधिवक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। उन्होंने नफरती भाषण दिया है। इस पर अदालत को सुनवाई का अधिकार है।
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राहुल गांधी - फोटो : Twitter
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विस्तार
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने से संबंधित परिवाद पर शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी/एमएलए) उज्जवल उपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई अब 21 मार्च को होगी।

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अधिवक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। उन्होंने नफरती भाषण दिया है। इस पर अदालत को सुनवाई का अधिकार है। सीआरपीसी की धारा 179 में साफ लिखा है कि मामले की सुनवाई वहीं होगी, जहां अपराध हुआ या फिर जहां प्रभावित पक्ष रहता है। वादी भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र का संयोजक है। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठनों में पदाधिकारी भी है। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे धार्मिक व सांस्कृतिक संगठन की तुलना आतंकवादी संगठन से करके अपराध किया है।

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