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Varanasi News: नाबालिग अपहरण मामले में चार साल की कैद, जुर्माना

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विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अभिनव द्विवेदी की अदालत ने 14 वर्षीय बालिका के अपहरण के कोतवाली थाने के मामले में दुल्हीपुर मुगलसराय निवासी अभियुक्त कमलेश राव को चार वर्ष की कड़ी कैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में एडीजीसी ज्योतिशंकर उपाध्याय व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने अभियोजन का पक्ष रखा। मामले की प्राथीमिकी पीड़िता की दादी ने 9 मार्च 2021 को दर्ज कराई थी। जिसमे आरोप लगाया था कि अभियुक्त उसकी पौत्री को 8 मार्च की शाम को कहीं भगा ले गया।इसी मामले में सजा सुनाई गई है। संवाद
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