वाराणसी। ट्रैवल में गाड़ियां चलाने के नाम पर लोगों से गाड़ियां लेकर कम दाम में बेचकर दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी होटल के पूर्व मैनेजर हिमांशु गुप्ता की जमानत विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विनोद कुमार की अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। आरोप था कि मूलरूप से सफदरजंग इंकलेव साउथ वेस्ट दिल्ली निवासी हिमांशु वर्तमान में रोहित नगर नरिया में रह रहा था। होटल में मैनेजर रहते लोगों को झांसे में लेकर उनकी गाड़ियां ट्रैवल में चलाने और हर महीने तय रकम देने का लालच दिया। इसके बाद गाड़ियों को चोरी-छिपे बेच देता था। लोगों ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी के खिलाफ लंका थाने में नौ और कानपुर के चकेरी थाने में तीन प्राथमिकी दर्ज है। ब्यूरो