गैर इरादतन हत्या के नौ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की कोर्ट ने एक दोषी को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसी मामले में उसके भाई समेत तीन अन्य दोषियों को एक-एक वर्ष कैद व 16-16 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के मुताबिक रायपुर थाना में वर्ष 2015 में बलवा, गैर इरादतन हत्या, मारपीट, एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की। अदालत ने दोनों पक्षों के बयान, पत्रावलियों के अवलोकन के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। इसमें डोरिया गांव निवासी रामविलास गुप्ता को पांच वर्ष कैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। उसके भाई राजेश गुप्ता, भतीजे शंभू उर्फ अमरेश गुप्ता व राजकुमार गुप्ता को 01-01 वर्ष का कारावास और 16-16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।