वाराणसी। व्यवसायी के साथ मारपीट, लूटपाट और दुकान में तोड़फोड़ करने के आरोप में अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अमित कुमार यादव की अदालत ने आदेश हरतीरथ निवासी मुकुंद यादव की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कोतवाली थाना प्रभारी को दिया। वादी मुकुंद यादव ने आरोप लगाया कि हरतीरथ चौराहे पर उनकी तीन दुकानें हैं, जिनमें जनरल स्टोर, चाय-दही मलाई और बिल्डिंग मटेरियल की दुकान शामिल है। आरोप है कि विपक्षी और हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य उमेश सिंह और मुकेश सिंह उनकी एक दुकान पर कब्जा करना चाहते थे। इंकार करने पर 18 मार्च 2026 को शाम चार बजे उमेश सिंह, मुकेश सिंह, कुणाल सिंह उर्फ गोलू और 12 से 15 अज्ञात लोग जबरन मकान में घुस आए। आरोपियों ने दुकान में तोड़फोड़ की और हमला कर घायल कर दिया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। ब्यूरो