श्रमजीवी विस्फोट कांड में टली बहस
जौनपुर। श्रमजीवी एक्सप्रेस में 28 जुलाई 2005 को हुए विस्फोट कांड के मामले में सोमवार को बहस नहीं हो सकी। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में बांग्लादेशी आरोपी हिलाल व पश्चिम बंगाल के नफीकुल विश्वास को जिला कारागार से कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि पत्रावली में गवाहों के बयान व अन्य कागजात हाईकोर्ट में अपील की सुनवाई के दौरान तलब किए गए थे। बिना मूल कागजात के बहस संभव नहीं है। शासकीय अधिवक्ता अनूप शुक्ला ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया। कोर्ट ने 28 अगस्त को नई तिथि तय की। बता दें कि श्रमजीवी कांड में बांग्लादेशी आतंकी आलमगीर व ओबैदुर्रहमान को स्थानीय अदालत ने मृत्युदंड दिया था, की सजा सुनाई गई थी जिसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की है। अपील की सुनवाई के लिए यहां से प्रपत्र तलब किया गया था।