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Varanasi News: जानलेवा हमले के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जिरह पूरी

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नदेसर गोली कांड में आरोपी भाजपा एमएलसी विनीत सिंह की तरफ से उनकी पत्रावली अलग किए जाने के आवेदन को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने खारिज कर दिया। एडीजीसी विनय कुमार सिंह के मुताबिक आरोपी एमएलसी विनीत सिंह की तरफ से दिए गए आवेदन में कहा गया कि उनके खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। ऐसे में नदेसर गोली कांड में उनके खिलाफ चल रही सुनवाई की पत्रावली अलग कर निस्तारित की जाए।
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दरअसल, हाईकोर्ट से इस मामले में एक आरोपी संदीप सिंह ने स्टे लिया है कि जब तक गैंगस्टर के मामले का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक नदेसर गोली कांड की सुनवाई तो हो सकती है लेकिन फैसला नहीं आ सकता है। अब तक विनोद सिंह, सत्येंद्र सिंह, संजय रघुवंशी और संदीप सिंह के खिलाफ गैंगस्टर के मामले की सुनवाई लंबित है। एमएलसी विनीत सिंह और सपा विधायक अभय सिंह का गैंगस्टर का मामला निस्तारित हो चुका है। अदालत ने इन परिस्थितियों में विनीत सिंह के पत्रावली अलग किए जाने के आवेदन को खारिज कर दिया। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नदेसर गोली कांड में फैसला आने के पहले आरोपियों के खिलाफ लंबित गैंगस्टर के मामले का निस्तारण होना आवश्यक है। नदेसर गोली कांड की सुनवाई तो हो सकती है लेकिन गैंगस्टर का मामला निस्तारित होने पर ही फैसला आएगा। विनीत सिंह का गैंगस्टर का फैसला आ चुका है। इसी वजह से वह अपनी पत्रावली अलग करा कर सुनवाई करवाना चाहते थे, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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