तीन साल पूर्व की घटना में आया फैसला
भदोही कोतवाली क्षेत्र के एक गांव कक्षा नौवीं की छात्रा से दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और एक लाख 30 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
तीन साल पूर्व हुई घटना में शुक्रवार को फैसला आया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक,उक्त गांव के निवासी पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री कक्षा नौ की छात्रा चार नंवबर 2013 को घर से बाजार जाने के बाद फि घर नहीं लौटी।
काफी खोजबीन के बाद पता चला कि मोहल्ले का युवक देवेंद्र सिंह जो कि पूर्व से उसके घर आता था, उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर मुंबई भगा ले गया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी देवेंद्र सिंह के खिलाफ 366, 363, 376 आईपीसी और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।
करीब दो साल की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में भेजा।
शुक्रवार को गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद न्यायाधीश चंद्रशेखर प्रसाद ने आरोपी को आजीवन कारावास और एक लाख 30 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से बहस पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता धीरज शुक्ला ने किया।